MP karmchari news- अध्यापकों को सातवें वेतनमान के एरियर राशि का भुगतान

भोपाल
। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक) को सातवें उनके लिए यह राशि के भुगतान के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। 

कमिश्नर डीपीआई ने पत्र लिखा

अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने लिखा है कि, नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड इन नवम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान पांच किस्तों प्रथम किस्त 2020-21, द्वितीय किस्त 2021-22. तृतीय किस्त 2022-23 चतुर्थ किस्त 2023-24 एवं पंचम किस्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में तृतीय किस्त का भुगतान किया जाने के निर्देश हैं। ऐरियर राशि के तृतीय किस्त का भुगतान किये जाने हेतु संबंधित योजना में पर्याप्त राशि का प्रावधान विभाग द्वारा कराया गया है। 

संचालनालय के पत्र क्रमांक / बजट / 2022-23/473-474 दिनांक 23.06. 2022 के द्वारा वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु शेष रहे प्रकरणों का वेतन अनुमोदन दिनांक 15.07. 2022 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। आशा है कि समस्त जिलों में शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) के वेतन अनुमोदन प्राप्त कर लिये गये होंगे।

"अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का ऐरियर पात्र शिक्षकों को शत् प्रतिशत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त में जो भी लंबित हो दिनांक 30.11.2022 तक अनिवार्यरूप से संकुल केन्द्र से देयक प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। 

प्रत्येक व्ही. सी. / समीक्षा बैठक में इसकी मॉनिटरिंग की जावें। ऐरियर राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक शत प्रतिशत किये जाने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। 

वर्तमान स्थिति तक ऐरियर राशि के भुगतान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक संभाग स्तर पर एकत्रित / तैयार कर संचालनालय बजट शाखा ई-मेल jdfbudget@gmail.com एवं स्कूल शिक्षा विभाग का Whatsaap Group "Divisional JD" पर दिनांक 25.11.2022 तक अनिवार्यरूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें। 

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