JABALPUR CHUNAV- महापौर और पार्षद के नामांकन कहां जमा होंगे, जमानत राशि और सभी सवालों के जवाब यहां पढ़िए

जबलपुर
। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों को सुविधा रहे और उनके कारण आम नागरिकों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए नामांकन फॉर्म जमा करने का एक सिस्टम बना दिया है। सभी उम्मीदवार सिस्टम को फॉलो करेंगे और बिना किसी शोर-शराबे अपना नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

महापौर पद के उम्मीदवार कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 3 में

महापौर पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 3 में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो निरंतर सोमवार 18 जून की दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। छुट्टी के दिन भी नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकते हैं।

जबलपुर नगर निगम पार्षद प्रत्याशी नामांकन कहां जमा करेंगे

  • नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक के अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अपर कलेक्टर सुश्री विमलेश सिंह को प्रस्तुत कर सकेंगे। 
  • वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक के अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 22 में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संयुक्त कलेक्टर एवं उपायुक्त परिवहन सुनील कुमार शुक्ला को, 
  • वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक के अभ्यर्थी कक्ष क्रमांक 17 में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संयुक्त कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण अरविंद सिंह को, 
  • वार्ड क्रमांक 31 से 40 तक के अभ्यर्थी कक्ष क्रमांक 19 में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर मणीन्द्र सिंह को, 
  • वार्ड क्रमांक 41 से 50 तक के अभ्यर्थी कक्ष क्रमांक 36 में सहायक रिटर्निंग अधिकारी डिप्टी कलेक्टर जेपी यादव को। 
  • वार्ड क्रमांक 51 से 59 तक से पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 3 में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम रांझी ऋषभ जैन को। 
  • वार्ड क्रमांक 60 से 69 तक के पार्षद पद के अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 35 में सहायक रिटर्निंग अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती कलावती ब्यारे को
  • वार्ड क्रमांक 70 से 79 तक के पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 34 में सहायक रिटर्निंग अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री सृष्टि प्रजापति को जमा करेंगे। 

प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा सोमवार 20 जून की सुबह 10.30 बजे से की जायेगी। उम्मीदवारी से बुधवार 22 जून की दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी और प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। 

जबलपुर में नगर पालिका नगर निगम चुनाव की वोटिंग कब होगी

जबलपुर जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर तथा नगर परिषद बरेला एवं भेड़ाघाट में बुधवार 6 जुलाई को मतदान होगा। जबकि दूसरे चरण में बुधवार 13 जुलाई को नगर परिषद शहपुरा, पाटन, मझौली एवं नगर परिषद कटंगी में मतदान (सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक) कराया जायेगा। 

जबलपुर नगर पालिका नगर निगम चुनाव में जमानत राशि कितनी 

नगरीय निकायों के निर्वाचन में महापौर पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 20 हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नगर निगम जबलपुर के मामले में 5 हजार रुपये, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर के मामले में 3 हजार रुपये तथा नगर परिषदों के पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपये की निक्षेप राशि नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों को इसकी आधी राशि निक्षेप राशि के रूप में जमा करनी होगी। 

नगर निगम नगर पालिका चुनाव प्रचार में कितना खर्चे की लिमिट

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी तय की गई है। नगर निगम जबलपुर के महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार-प्रसार पर खर्च करने की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये तय की गई है। जबकि नगर निगम जबलपुर के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 8 लाख 75 हजार रुपये चुनावी प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। 

नगर पालिका परिषदों में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अधिकतम 2 लाख 50 हजार, पचास हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में 1 लाख 50 हजार रुपये तथा पचास हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अधिकतम एक लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी प्रकार नगर परिषदों के पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार-प्रसार पर अधिकतम 75 हजार रुपये व्यय कर सकेंगे। 

नगर पालिका नगर निगम चुनाव में ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं

नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!
$("#merobloggingtips-before-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#before-ad")) }), $("#merobloggingtips-after-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#after-ad")) });