रतलाम। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश के कृषि विस्तार अधिकारी धनपाल सिंह तोमर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद अमानत में खयानत, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया है कि विभागीय जांच में धनपाल सिंह तोमर 73 लाख रुपए के गबन के दोषी पाए गए हैं।
रतलाम जिले के नामली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि धनपाल सिंह तोमर पंचेड़ स्थित कृषि फार्म पर पदस्थ थे। पदस्थापना सन 2019-2021 के दौरान उन्होंने कृषि फॉर्म की जमीन पर अवैध रूप से खनन करवाया और ₹5200000 से अधिक की मिट्टी एवं मोरम बेच दी। विभागीय जांच में दावा किया गया कि कृषि विभाग के फार्म हाउस पर बीज उत्पादन में भी गड़बड़ी की गई है। पशु चारे में भी घोटाला बताया गया है।
विभागीय जांच के बाद रतलाम कलेक्टर के निर्देश पर नामली पुलिस थाने में कृषि विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट को केस डायरी में संलग्न कर दिया है। सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.