केवल 1 पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कोई आरक्षण नियम लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट | Supreme Court @ reservation

नई दिल्ली। आरक्षण से जुड़े विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि केवल 1 पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही हो तो उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नियम लागू नहीं होता। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी तरह का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को उचित ठहराया है। (While settling the dispute related to reservation, the Supreme Court has clarified that if the appointment process is being done for only 1 post, then no reservation rules are applicable therein.)

कैडर के भीतर आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, पदों की बहुलता होनी चाहिए

कर्नाटक राज्य बनाम गोविंदप्पा के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एकांत पद आरक्षित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, " पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाम फैकल्टी एसोसिएशन मामले में संविधान पीठ ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी थी कि एकमात्र पद के संबंध में कोई आरक्षण नहीं हो सकता।" गोविंदप्पा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "एक कैडर के भीतर आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, पदों की बहुलता होनी चाहिए। चूंकि विभिन्न विषयों में पदों के विनिमेय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रत्येक एक पद में एक विशेष अनुशासन को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अर्थ के भीतर आरक्षण के उद्देश्य के लिए एक एकल पद के रूप में माना जाता है। 

यदि सिर्फ एक पद पर नियुक्ति होनी है तो संविधान के अनुसार आरक्षण नहीं हो सकता

पदों की बहुलता की अनुपस्थिति में यदि आरक्षण का नियम लागू किया जाना है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में परिकल्पित 100% आरक्षण के खिलाफ किए गए संवैधानिक प्रतिबंध के विपरित होगा। " इन विचारों को दोहराते हुए, पीठ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और कहा, "इस न्यायालय द्वारा जो सिद्धांत लागू किया गया है, वह यह है कि एक एकांत पद का कोई आरक्षण नहीं हो सकता है और यह कि एक संवर्ग के भीतर आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, पदों की बहुलता होनी चाहिए। जहां विभिन्न विषयों में पद की कोई विनिमेयता नहीं है, विशेष अनुशासन में प्रत्येक एक पद को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अर्थ के भीतर आरक्षण के उद्देश्य के लिए एक ही पद के रूप में माना जाता है। यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, तो आरक्षण का उल्लंघन होगा।"

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