GST: 33 वस्तुओं पर TAX घटाया, 26 उत्पाद 12% से कम | BUSINESS NEWS

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए 33 सामानों पर जीएसटी की दरें घटा दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7 आइटम्स पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 26 आइटम ऐसे हैं जिन पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी कर दिया गया है।

बैठक के बाद बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 28 फीसदी स्लैब से 6 प्रोडक्ट कम हुए हैं। 28 फीसदी वाले स्लैब में अब 28 प्रोडक्ट बचे हैं। एसी और डिश वॉशर 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा 32 इंच के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी हैं। 100 रुपये तक की सिनेमा टिकट पर अब 18 फीसदी के मुकाबले 12 फीसदी लगेगा।

धार्मिक हवाई यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की गई है। वहीं, थर्ड पार्टी मोटर इश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटा कर 12 फीसदी पर लाई गई है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST की नई दरें 1 जनवरी से लागू होंगी, दरें घटाने के बाद राजस्व पर ₹5500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

इसके अलावा सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। महाराष्ट्र, बंगाल में जीएसटी वसूली अच्छी रही है। जीएसटी कलेक्शन पर मंत्रियों की कमिटी बनाई गई है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई है। पिछले 6 महीने में 30,000 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई है।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब जनवरी में होगी। इस बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाने पर विचार होगा। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी।

33 सामान पर घटा जीएसटी-पुड्डुचेरी मुख्यमंत्री नारायण सामी ने कहा है कि कुल 33 आइटम्स की जीएसटी की दरों में कटौती पर सहमति बनी है।

पुड्डुचेरी मुख्यमंत्री नारायण सामी ने कहा है कि इसमें 7 आइटम्स 28 फीसदी से घटाकर 18 या निचले स्लैब में लाया गया है। वहीं 27 आइटम्स को 18 फीसदी से घटाकर 12,5 फीसदी या जीरो स्लैब में लाया गया। ये सभी आइटम्स आम आदमी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं हैं।

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