STAR HEALTH को कोर्ट ने फटकारा, क्लेम के साथ क्षतिपूर्ति देने के आदेश

उदयपुर। STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LIMITED को लोक अदालत के जमकर फटकार लगाई है। अध्यक्ष के.बी. कट्टा और सदस्य सुशील कोठारी ने आदेशित किया है कि वो बीमा क्लेम की रकम के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति भी अदा करे। कंपनी ने मेडिक्लेम पॉलिसी के एक क्लेम को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस बीमारी में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। 

कोई शौक से अस्पताल में भर्ती नहीं होता

कोर्ट ने कहा कि अस्पताल कोई जिम या स्वास्थ्य वर्धन के लिए हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, जहां कोई अपनी दिनचर्या और जीवन शैली छोड़कर शौकियाना तौर पर बीमा क्लेम की छोटी सी राशि लेने के लिए चार दिन भर्ती रहे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्यक्षेत्र होता है। बीमारी में चिकित्सक ही सर्वश्रेष्ठ समाधान दे सकता है। वह जरूरी समझता है तो भर्ती करेगा। हर व्यक्ति अपना अच्छे से अच्छा उपचार कराने का अधिकार रखता है। अदालत ने आदेश दिए कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रार्थी को क्लेम के 9845 और मानसिक क्षति-वाद खर्च के 5 हजार रुपए चुकाए। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के.बी. कट्टा और सदस्य सुशील कोठारी ने सुनवाई कर यह फैसला सुनाया। 

क्या है मामला

सवीना खेड़ा, मठ के पीछे निवासी कमला देवी पत्नी कन्हैयालाल कलाल ने 15 मई, 2018 को परिवाद दर्ज कराया था। इसमें बताया कि कन्हैयालाल ने अपने सहित पत्नी और बेटी सोनिया के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी 2013 में ली थी। अंतिम पॉलिसी 30 मार्च, 2018 से 29 मार्च 2019 तक थी। कंपनी ने 3 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय देना तय किया था। गत 28 फरवरी को तेज बुखार होने पर निजी हॉस्पिटल में गए, जहां क्लीनिकल मलेरिया, स्पलीन और लीवर में सूजन के साथ फैटी लीवर की बीमारियां बताई। चार दिन भर्ती रखने के बाद 4 मार्च को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया। 

कंपनी ने कैश लेस ट्रीटमेंट रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद 10 हजार 614 रुपए का क्लेम भी निरस्त कर दिया। तर्क दिया कि कैश लेस इस आधार पर रिजेक्ट किया कि सभी रिपोर्ट सामान्य सीमा के अंदर थी। महिला को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार महिला का तापमान भी सामान्य ही था। अदालत ने इसे नहीं माना। आदेश दिए कि कंपनी क्लेम राशि और मानसिक क्षति-वाद खर्च चुकाए। 
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