कार की छत पर बैठे थे सिंधिया, चालान क्यों नहीं बनाया: शिकायत

भिंड। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अवधेश सिंह तोमर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला और भिंड एसपी नवनीत भसीन से शिकायत की है। वकील ने शिकायत में भिंड में हुई जनआक्रोश सभा के दौरान सिंधिया पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। डीजीपी और एसपी से सिंधिया पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की गई है।

वकील अवधेश सिंह तोमर की ओर से डीजीपी और भिंड एसपी से की गई शिकायत में कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 अक्टूबर को भिंड में जनआक्रोश सभा के बाद गाड़ी की छत पर बैठकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। वकील का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 123 के अनुसार कोई भी गाड़ी के चलने पर पायदान पर यात्रा करने की अनुमति नहीं देगा और न ही चलती गाड़ी में किसी को बैठाएगा। कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत चलती गाड़ी के बोनट या छत पर बैठकर यात्रा नहीं कर सकता। वकील का कहना है सिंधिया खुद संसद सदस्य हैं। ऐसे में उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन की कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में कानून के प्रति भरोसा कायम रहे। वकील ने रैली के दौरान सिंधिया के काफिले में सवार वाहनों के मामले में भी शिकायत कर कहा है कि इससे ट्रैफिक बाधित हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हुई है।

इनका कहना है
भिंड में जनआक्रोश रैली के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है। जो लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं यह उनकी पूर्व केंद्रीय मंत्री की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर महज खिसियाहट है।
डॉ. रमेश दुबे, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी भिंड

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