होमसाइंस वाले साइंस टीचर नहीं हो सकते: हाईकोर्ट

Updesh Awasthee
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29 हजार 334 सहायक शिक्षकों की भर्ती में गृह विज्ञान बीएससी डिग्रीधारकों की नियुक्ति न करने के शिक्षा विभाग की नीति को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे में प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साइंस और गणित के शिक्षकों की 29 हजार 334 पदों पर हो रही सीधी भर्ती के लिए होम साइंस बीएससी की डिग्री वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जा सकते।

यह फैसला चीफ जस्टिस डॉ.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अर्चना सिंह की अपील पर दिया है। यह अपील सिंगल जज के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के सामने दायर की गई थी। सिंगल जज ने भी कहा था कि बीएससी (होमसाइंस) वाले साइंस और गणित के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अर्ह नहीं हैं। इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों  ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पहले सिंगल जज की बेंच और बाद में डबल बेंच ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 11 जुलाई 2013 को प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व साइंस के शिक्षकों की कमी को देखते हुए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला था। गणित और विज्ञान के डिग्रीधारकों के अलावा इन पदों पर भर्ती होने के लिए कृषि और गृह विज्ञान से बीएससी डिग्रीधारक हजारों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन उनके फार्म शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट कर दिए थे।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!