भोपाल। मप्र के विभिन्न नगरनिगमों में कुल 11 हजार नई नौकरियां निकलने वालीं हैं। ये सभी भर्तियां स्मार्टसिटी को ध्यान में रखकर की जाएंगी।
भोपाल में 2000 भर्तियां
नगरनिगम भोपाल रिक्त पदों एवं नई जरूरतों को लिस्ट करके 2 हजार भर्तियां करने की योजना बना रहा है। ये भर्तियां आगामी 2 साल में की जाएंगी। भर्तियों में ऐसे सेक्टर्स को प्राथमिकता तय की गई है, जिनकी वर्तमान समय में जरूरत है। ई-गवर्नेंस, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग और गरीबी उप शमन जैसे सेक्टर में अनिवार्य कैडर का प्रावधान किया गया है। यह पूरी कवायद स्मार्ट सिटी और अमृत प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए की जा रही है।
प्रदेश के नगर निगमों में 11 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इनमें भोपाल नगर निगम में 2179 पदों पर भर्तियां होंगी। दरअसल, साठ साल में पहली बार व्यापक पैमाने पर भर्तियों के लिए राज्य सरकार ने दरवाजे खोले हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों में अपर आयुक्त से लेकर भृत्य तक के पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसका ताना-बाना इस तरह बुना गया है कि भर्तियों में राजनैतिक दखलंदाजी नहीं हो पाए। नगर निगमों में भर्ती के लिए राज्य स्तर पर परीक्षाओं के माध्यम से चयन किया जाएगा। हर पद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। पदों की जरूरत को शहरों की आबादी के मान से जोड़ा गया है।
सार्वजनिक परिवहन और ट्रांसपोर्ट-ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होंगे तीस पद
नगर निगमों में सार्वजनिक परिवहन और ट्रैफिक प्रबंधन विभाग तो हैं, लेकिन अभी तक एक भी पद स्वीकृत नहीं थे। अब सरकार ने 30 पदों की मंजूरी दी है। परिवहन व यातायात प्रबंधन अधिकारी 10 और सहायक परिहवन व यातायात प्रबंधन अधिकारी के 20 पद हैं। इसी तरह आईटी अधिकारी, ई-गवर्नेंस अधिकारी के पद नगर निगमों में पहली बार सृजित किए गए हैं। यहां 4 आईटी अधिकारी व 53 ई-गवर्नेंस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
एक्शन प्लान तैयार होगा
राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों का प्रशासनिक ढांचा अपग्रेड करने के लिए आदर्श कार्मिक संरचना का ढांचा तैयार कर लिया है। अब नगर निगमों को पांच साल का एक्शन प्लान तैयार कर 18 अगस्त तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। - लाल सिंह आर्य, नगरीय विकास मंत्री
कहां कितने पद
इंदौर 2670
जबलपुर 1156
ग्वालियर 036
उज्जैन 570
कुल 7511
सीए, एचआर एक्सपर्ट की सेवाएं ले सकेंगे निगम
ऐसा पहली बार होगा जब नगर निगम चार्टड अकाउंटेंट और मानव संसाधन (एचआर) एक्सपर्ट की सेवाएं प्रोजेक्ट की जरूरत के अनुसार ले सकेंगे। राज्य सरकार ने अर्थशास्त्री से लेकर विधि सलाहकारों के 38 पदों पर संविदा पर भर्ती करने के अधिकार नगर निगमों को दिए हैं। एक्सपर्ट का न्यूनतम और अधिकतम मानदेय और अवधि तय कर दी है।उन्हें इन्हीं शर्तों के तहत काम करना होगा। सूत्रों ने बताया कि एक्सपर्ट नियुक्त करने के लिए अलग से नियमों में प्रावधान किया गया है। इन्हें प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरत के हिसाब से रखा जाएगा। मुख्य रूप से फायनेंस, इवेंट मैनेजमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लो काॅस्ट हाउसिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे।