इंदौर। इंदौर में दो नाबालिग बेटियों के साथ साढ़े चार महीने तक रेप करने वाले आरोपी पिता को जिला अदालत ने छह धाराओं में छह बार उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सभी सजाएं साथ चलेंगी।
जज राजेशकुमार गुप्ता ने आरोपी शेख अहमद को आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ, आई व एन) के तहत और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 की धारा 5 (एल, एम व एन) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों धाराओं में तीन-तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई, सभी सजाएं साथ चलेंगी। अब शेख अहमद को ताउम्र जेल में रहना होगा।