नया नियम: मध्यप्रदेश के मयखानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

भोपाल। शराब उत्पादन केन्द्रों तथा मयखानों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा यानी सीसीटीवी स्थापित किये जाने का विधिवत प्रावधान हो गया है। यही नहीं इन सीसीटीवी फुटेज की हर तीस दिन की रिकार्डिंग आबकारी अमले के पास सुरक्षित रहेगी।

राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम,1915 के तहत मप्र बियर तथा मद्य नियमों, मप्र विदेशी मदिरा नियम 1996, मप्र आसवनी नियम 1955 तथा मप्र देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन कर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। अब इन संशोधित नियमों के अनुसार, प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देशी-विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्माण इकाइयों व होटल-बारों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके लिये प्रत्येक इकाई के निर्गम द्वार पर सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगाये गये हैं। इसके अलावा भण्डार-गृहों पर भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। निगरानी कार्य के लिये फ्लाइंग स्क्वाड एवं स्टेटिक्स सर्विलेंस टीम का भी गठन किया गया है।

नये संशोधित नियमों के अनुसार, अब बी-3 लायसेंसियों यानी होटल-बार लायसेंसधारियों, एफएल-9 लायसेसियों यानी विदेशी  मदिरा बाटलिंग प्लांटों, डी-1 लायसेसियों यानी विदेशी मदिरा उत्पादक डिस्टीलरियों तथा सीएस लायसेसियों यानी कन्ट्री स्पिरिट उत्पादकों के अनुज्ञप्त परिसर के निकासी द्वारा पर मदिरा की निकासी की सतत निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा लायसेंसधारक संस्थापित करेगा। कैमरे द्वारा रिकार्डिंग लायसेंसी द्वारा प्रभारी आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में करवाई जायेगी। तात्कालिक पूर्ववर्ती तीस दिन की रिकार्डिंग का फुटेज लायसेंसी तथा प्रभारी आबकारी अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जायेगा। ऐसी अवधि की रिकार्डिंग, अपराध अन्वेषण अधिकारी को अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को उनकी लिखित अध्यापेक्षा पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इस नये प्रावधान के तहत पिछले 25 दिन में प्रदेश में 24 हजार 687 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई में 3 हजार 765 प्रकरण दर्ज कर 3 हजार 333 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इन प्रकरणों में लगभग 8 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी आबकारी विभाग द्वारा लगाया गया है।

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