यदि गुजरात घूमने में आनंद ना आए तो अमिताभ के खिलाफ ठोकिएगा मुकदमा

नई दिल्ली। हाईकोर्ट मध्यप्रदेश में हुए एक फैसले के बाद तय किया गया है कि यदि विज्ञापन में किया गया दावा पूरा नहीं हुआ तो ना केवल कंपनी बल्कि उसके ब्रांड एम्बेसडर या विज्ञापन करने वाली सेलेब्रिटी भी जिम्मेदार होंगे।

रंग गोरा करें मात्र 30 दिन में, बालों को बनाए रेशमी और काले, बढ़ाए अपना कद बेहद फास्ट, एक लीटर में चलाएं 100 किलोमीटर ऎसे विज्ञापन देखकर प्रॉडक्ट खरीदने वालों को अगर दावा किया गया फायदा नहीं मिलता है तो वे अब न केवल उस कम्पनी पर, बल्कि विज्ञापन में दावा कर रहे सेलेब्रिटी पर भी हर्जाने का दावा ठोक सकेंगें. सरकार जल्द ही एक कमेटी का गठन करने वाली है जो ऎसे विज्ञापनों पर जिम्मेदारी सुनिश्चत करने के लिए सुझाव देगी.

केवी थोमस की अध्यक्षता वाली सेंटर कंजूमर प्रोटेक्शन कौंसिल (सीसीपीसी) ने निर्णय लिया है कि ऎसे विज्ञापनदाताओं और विज्ञापनों को करने वाले सेलेब्रिटीज पर नकेल कसने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी का गठन एक सप्ताह में किया जा सकता है और इसकी रिपोर्ट फरवरी माह के अंत तक आने की उम्मीद है.

खासकर खाद्या पदार्थो, हेयर ऑयल और हैल्थ प्रोडक्ट्स के भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ध्यान दिया जाएगा. सीसीपीसी सदस्य जोसफ विक्टर का कहना है कि अब विज्ञापनदाता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज को भी हर्जाना देना होगा.

बताया जाता है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एक निर्देश के बाद ये फैसला किया गया है. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने विभा भार्गव कमीशन के सुझावों के आधार पर एक विज्ञापन मॉनिटरिंग पैनल गठित करने को कहा था.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!