भोपाल, 19 अप्रैल 2026: बड़ा तालाब की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ भोपाल नगर निगम की कार्रवाई रुक गई है। भोपाल कोर्ट ने NGT के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है। लगभग 12 मकान मालिकों के पास भोपाल कोर्ट का इस प्रकार का आदेश मौजूद है।
NGT Order Put on Hold: Bhopal Court Issues Stay on Implementation
जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में जिला अदालत को निर्णय का अधिकार नहीं होता। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी है और अब नई तैयारी शुरू की है। निगम 92 लोगों को नोटिस दे चुका है और सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि कुछ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ लंबित हैं। अंतिम निर्णय दस्तावेज और नियमों के आधार पर लिया जाएगा। भोपाल नगर निगम की ओर से अब तक यह नहीं कहा गया है कि, वह भोपाल कोर्ट को इस बात की जानकारी देंगे और अपना आदेश वापस लेने का अनुरोध करेंगे।
सचिन कुमार वर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता
एनजीटी एक्ट की धारा 29 के तहत पर्यावरणीय मामलों में जिला अदालत को अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों का अधिकार क्षेत्र केवल एनजीटी के पास है। हाईकोर्ट ने भी मामले के गुष्ण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और केवल सुनवाई के बाद ही निर्णय लेने को कहा है।

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