भोपाल, 20 मार्च 2026: मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या इतनी कम है कि, राजधानी भोपाल जैसे शहर में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन खुले आम हो रहा है। छोटी सी टीम ने जहां देखा, वहीं पर गड़बड़ मिली। 36 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं लेकिन यह सफलता नहीं बल्कि प्रशासनिक का फेलियर है।
Illegal LPG Refilling and Transportation Rampant in Bhopal
फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया, न्यू मार्केट और जहांगीराबाद क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और अवैध गैस सिलेडर रीफिलिंग पॉइंट, परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। भदभदा रोड पर न्यू मार्केट स्थित आरके गैस एजेंसी की प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच की गई। यहां गैस सिलेंडर के स्टॉक और एजेंसी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की जानकारी ली गई। इस दौरान:-
- शब्बन चौराहा जहांगीराबाद स्थित जमील टी स्टॉल की जांच भी की गई। मौके पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक प्रयोजन पाए जाने के कारण टी स्टॉल के संचालक नवेद अहमद से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया।
- मुस्कान इलेक्ट्रिकल जहांगीराबाद से घरेलू गैस सिलेंडर से लोकल कंपनी के गैस सिलेंडर में गैस का अंतरण करते पाए जाने के कारण संचालक साकिब उर्फ कासिम से 3 घरेलू गैस सिलिंडर, 1 व्यवसायिक एवं एक लोकल छोटा गैस सिलेंडर जब्त किया गया।
- शब्बन चौराहा जहांगीराबाद पर खड़ी गैस पॉइंट के डिलीवरी वाहन में 30 नग व्यवसायिक गैस सिलेंडर पूर्ण भरे पाए गए। वाहन चालक जुबैर ने वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस कारण मौके से जुबैर से वाहन के साथ 30 नग गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
इस प्रकार अकेले शब्बन चौराहा जहांगीराबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर का अवैध ट्रांसपोर्टेशन, रसोई गैस की अवैध रूप से रिप्लाइंग और चाय की दुकान में रसोई गैस सिलेंडर पकड़ा गया। जरा सोचिए यदि पूरे भोपाल में इस प्रकार की टीम एक साथ कार्रवाई करेंगे तो क्या होगा। यदि भोपाल में रसोई गैस का दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। कलेक्टर ने प्रतिबंध तो लगा दिया परंतु आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए टीम रवाना नहीं की। पहले दिन कलेक्टर खुद फोटो खिंचवाने के लिए गए, दूसरे दिन SDM ने फोटो शूट करवाया और फिर इवेंट संपन्न हो गया।

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