IPC 294 क - लॉटरी या सट्टा जैसे खेल खिलाने वाले अपराधी को कितनी सजा का प्रावधान, जानिए

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes

भारत के ज्यादातर राज्यों में लॉटरी, जुआ, सट्टा अथवा इस प्रकार के सभी खेल प्रतिबंधित है एवं खिलाने वाले को अपराधी घोषित करके दंडित किए जाने का प्रावधान है। पढ़िए इस तरह की खेल संचालित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 क की परिभाषा

कोई व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का लॉटरी कार्यालय या सट्टा कार्यालय रखता है, या चलाता है, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 (क) के अंतर्गत मामला दर्ज करके दंड के निर्धारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

Indian Penal Code, 1860 section 294a Punishment 

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम 6 माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!