Legal general knowledge and law study notes
लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का अर्थ होता है किसी सड़क पर गड़ड़े खोदना जिससे किसी वाहन को क्षति होने की संभावना हो, या रास्ते मे गिट्टी, पत्थर रखना, पेड़ गिरा देना आदि। एवं जल-मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का अर्थ होता है जल मार्ग में लकड़ी, कूड़ा-कचरा जानबूझकर बहा देना, जल मार्ग में जानबूझकर कर रस्सी बाँध देना आदि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपकृत्य करता है तब उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 283 की परिभाषा
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सार्वजनिक मार्ग पर या किसी जल मार्ग पर कोई बाधा उत्पन्न करता है जिससे कोई सार्वजनिक संकट उत्पन्न, क्षति, नुकसान होने की संभावना हो वह व्यक्ति जो सार्वजनिक सड़क, या जल मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 283 के अंतर्गत दोषी होगा।
Indian Penal Code, 1860 section 283 Punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना जो भी न्यायालय ठीक समझे से दण्डित किया जा सकता है,लेकिन कम से कम 200 रुपये होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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