MP-PSCP Act 32D - सरकारी रिकॉर्ड में खेत, प्लॉट या जमीन का विखंडन करने वाले अधिकारी के खिलाफ कानून

सभी व्यक्तियों का उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति उसकी भूमि का उनकी इच्छा के अनुसार अलग-अलग नहीं कर सकता है,अगर कोई अधिकारी किसी भूमि स्वामी की भूमि की गलत रिपोर्ट बनाता है इसकी कारण उसकी भूमि का खंडन हो जाता है तब भूमि या भूखण्ड को खंडों में विभाजित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए।

मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1982 की धारा 32(घ) की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन जिसका कार्य किसी भी भूमि का ले-आउट बनाना या भूमि को रिपोर्ट तैयार करना है वह अधिकारी जानबूझकर बेईमानी से, दोषपूर्ण, कपट या भ्रष्टाचार हेतु भूमि या भूखण्ड का ऐसा ले आउट या रिपोर्ट बना देता है जिससे भूमि का खंडन हो जाए या विखंडन हो जाए जिससे भूमि स्वामी की भूमि अलग-अलग बिखर जाए वह अधिकारी उपर्युक्त अधिनियम की धार 32(घ) के अंतर्गत दोषी होगा।

Madhya Pradesh Specified Corrupt Practices Prevention Act, 1982 Section 32(D) punishment

यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध हैं लेकिन अधिकारी पर मामला दर्ज करने से पहले सक्षम उच्च अधिकारी या समुचित सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है,इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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