स्थानांतरण नीति 2019-20 परस्पर स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश | GUIDELINE FOR MUTUAL TRANSFER IN MP

भोपाल। उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक एफ 6-1/2019/एक/9 के अनुसार राज्य शासन (MADHYA PRADESH GOVERNMENT) द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए संदर्भित परिपत्र द्वारा स्थानांतरण नीति (TRANSFER POLICY) जारी की गई है। 

स्थानांतरण नीति की कंडिका-9 (TRANSFER POLICY CLAUSE-9) में पद/संवर्ग की संख्या के आधार पर अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत 20, 10 एवं 05 प्रतिशत रखा गया है। स्थानांतरण नीति की कंडिका 11.6 (TRANSFER POLICY CLAUSE-11.6) में स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किए जाने के निर्देश हैं।

2) कतिपय विभागों द्वारा यह ध्यान आकर्षित किया गया है कि स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किए गए स्थानांतरण (MUTUAL TRANSFER ON SELF EXPENSES) के मामले भी क्या कंडिका-9 की अधिकतम स्थानांतरण प्रतिशत में सम्मिलित रहेंगे।

3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका-9 में केवल प्रशासनिक आधार के स्थानांतरण ही सम्मिलित रहेंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किए गए स्थानांतरण सम्मिलित नहीं होंगे।

बढ़ सकती है तबादला अवधि 

प्रदेश में तबादला करने की अंतिम तारीख पांच जुलाई है। अधिकांश विभागों में अभी तबादला सूचियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है, कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर तबादला अवधि बढ़ाने की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री तबादला अवधि को कुछ दिन बढ़ा सकते हैं। हालांकि, यह कितनी है, एक-दो दिन में तय हो जाएगा।

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