उपभोक्ता कोर्ट: शिकायत: कैसे करें, कहां करें, टोल फ्री नंबर | CONSUMER COURT: Where to complain, How to do, toll free number

दैनिक जीवन में लोग बहुत सारी वस्तुओं की खरीददारी करते हैं। सामान अच्छा मिले इसके लिए व्यक्ति ब्रांडेड चीजें खरीद कर पैसे भी ज्यादा खर्च करता है। अगर उत्पाद खराब और मिलवटी निकले तो व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वह उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करे और मुआवजा लें। कोई उत्पाद नकली या फिर खराब मिलता है तो आपको उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करनी चाहिए। ऐसे में आप मुआवजे के हकदार हैं। आज हम आपको कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं जिससे आप धोखा होने पर आसानी से किसी भी व्यापारी के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं।

शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत कहां करनी है ?

कोई भी उत्पाद खराब निकलने पर कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही कई भी पंजीकृत संस्था भी शिकायत कर सकती है। शिकायत कहां करनी है इसका निर्धारण कंज्यूमर के नुकसान के आधार पर किया जाता है। अगर नुकसान 20 लाख रुपए से कम का है तो जिला फोरम में इसकी शिकायत की जा सकती है। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से कम का नुकसान होने पर राज्य आयोग पर शिकायत दर्ज करानी होती है। अगर नुकसान एक करोड़ रुपए से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत दर्ज करानी होती है। 

शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या करें ? 

उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है। शिकायत में मामले का पूरा ब्योरा होना चाहिए कि घटना कहां और कब की है। इसके साथ ही शिकायत के समर्थन में उपभोक्ता को सामान बिल और अन्य दस्तावेज भी पेश करना होता है। शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहते हैं। 

शिकायत का निपटारा कैसे होता है? 

शिकायत की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्दी ही फोरम इस पर सुनवाई करता है और उपभोक्ता को हुई हानि की भरपाई कराता है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर फोरम उपभोक्ता की मदद भी करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की तरफ से एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर दिया गया है उपभोक्ता 1800114000 पर शिकायत कर सकता है।
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