
क्या है मामला
मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पड़ोरा गांव की एक आमसभा में मतदाताओं को धमकी दी थी कि कमल को वोट दो नहीं तो राज्य सरकार इलाके में विकास के काम नहीं करेगी। अगर कांग्रेस का विधायक चुना तो न मकान मिलेगा न चूल्हा देंगे। यशोधरा ने कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो शिवराज मंत्रिमंडल क्षेत्र के काम नहीं करेगा।
दोषी सिद्ध हुईं तो क्या होगा
यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता को इस प्रकार प्रभावित करता है या प्रभावित करने का प्रयत्न करता है कि किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करे अन्यथा वह अप्रसन्नता का पात्र बन जाएगा तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) के अधीन मतदाता पर अनावश्यक प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ग) के अधीन अपराध भी है और या तो ऐसी अवधि, जिसे एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।