मप्र में सरकारी/प्राइवेट सभी स्कूलों में प्रतिदिन ध्वजारोहण अनिवार्य

भोपाल। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज रोज फहराना अनिवार्य किया जा रहा है। छात्र रोज ध्वज के सामने राष्ट्रगान करेंगे। ऐसा नहीं करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षामंत्री विजय शाह ने यह घोषणा की है। विभाग ने मान्यता नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है।

वैसे तो प्रदेश के सभी स्कूलों में रोज राष्ट्रगान गाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है, लेकिन अब स्कूलों में रोज ध्वज फहराया जाएगा और विद्यार्थी ध्वज के सामने राष्ट्रगान करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। मंत्री का तर्क है कि इससे विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना आएगी। नियम का कठोरता से पालन हो, इसलिए विभाग इसे मान्यता नियमों में शामिल कर रहा है।

सूत्र बताते हैं कि इस नियम के तहत मान्यता का नवीनीकरण होने के बाद किसी भी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जाता है, तो विभाग संबंधित स्कूल को नोटिस देगा और स्थानीय स्तर पर जांच कराई जाएगी। जांच में मामला सही पाए जाने पर मान्यता रद्द की जाएगी।

ये भी दिक्कतें आएंगी
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अपने नियम हैं। जिसे लेकर स्कूलों में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ध्वज सूर्योदय के बाद फहराया जाता है और सूर्यास्त के पहले सलामी देकर उतारा जाता है। ऐसे में दोपहर की शिफ्ट में लगने वाले स्कूलों में क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। यह अभी तय नहीं है। वहीं शाम को सम्मानजनक तरीके से ध्वज उतारने की व्यवस्था भी बनानी होगी।

इनका कहना है
सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान रोज होता है। प्राइवेट में ऐसा होने पर शंका है। मंत्री के निर्देश पर सभी के लिए संयुक्त आदेश जारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर भी निर्देश मिले हैं। विश्वविद्यालयों ने यह व्यवस्था कॉलेजों में लागू की है। जिसे फॉलो करने को कहा गया है। इस संबंध में भी निर्देश निकाल रहे हैं।
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रभारी अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
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