pishori dhaba INDORE के मालिक पर FIR दर्ज

Bhopal Samachar
इंदौर। कोर्ट ने पिशोरी ढाबे के मालिक समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला 12 जून 2016 का है। इस मामले में पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी परंतु दूसरे पक्ष की शिकायत पर पिशोरी ढाबा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। 

अभय वर्मा और आनंद वर्मा की ओर से दायर परिवाद में एडवोकेट शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 12 जून 2016 की रात आरोपियों का परिवादियों से विवाद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सोढ़ी की शिकायत पर वर्मा के खिलाफ तो केस दर्ज कर लिया, लेकिन वर्मा की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

इस पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया। शुक्रवार को जज राकेश सनोठिया ने सोढ़ी, पप्पू चानना, रजत, सुरेंद्र, रोहित चानना, सन्नाी भाटिया के खिलाफ भादवि की धारा 148, 149, 323, 294, 506 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया।
क्या हुआ था घटनाक्रम पढ़ने के लिए शीर्षक पर क्लिक कीजिए
विवाद का वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!