अब कर्मचारियों को पेंशन बंधवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे

नई दिल्लीे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देते यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारित फॉर्म 10D जारी किया है। इसके बाद अब किसी भी कर्मचारी को अपनी पेंशन बंधवाने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

इस फॉर्म को नियोक्ता से बिना प्रमाणित कराए कोई भी उपभोक्ता अपनी पेंशन सीधे फिक्स करवा सकता है। अब तक के नियम के मुताबिक इस फॉर्म को नियोक्ता से प्रमाणित करवाने की जरूरत होती थी।

अब तक क्या था प्रोसेस
इस फॉर्म के जारी होने से पहले तक किसी भी कर्चारी को इंप्लाइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत सैलरी में से नियोक्ता की ओर से काटे गए पीएफ पर पेंशन बंधवाने के लिए पेंशन एप्लिकेशन को प्रमाणित करवाने पड़ता था। इसके बाद यह तय होता था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी।

नया प्रोसेस कैसे करेगा काम
कर्मचारी के UAN नंबर के आधार पर EPFO ने एक नया फॉर्म 10DUAN जारी किया है। इस फॉर्म को नियोक्ता से बिना प्रमाणित कराए कोई भी कर्मचारी सीधे EPFO ऑफिस में जमा कर सकता है। जिसके बाद डिपार्टमेंट कर्मचारी को उसकी पेंशन से जुड़ी जानकारी देगा।

कौन कर सकता है फॉर्म 10D का इस्तेमाल
फॉर्म 10DUAN का इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारी के पास UAN नंबर होना आवश्यक है। यदि आपने अब तक अपना UAN नंबर नहीं लिया, तो नियोक्ता से लें। आमतौर पर हर माह मिलने वाली सैलरी स्लिप पर UAN नंबर अंकित होता है।

UAN नंबर के साथ साथ आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। साथ ही इस खाते को आपके नियोक्ता ने प्रमाणित कर रखा हो। इस दो शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी कर्मचारी फॉर्म 10D का इस्तेमाल कर सकता है।
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