
दरअसल अध्यापकों को पहली क्रमोन्नति देने के लिए डीईओ कार्यालय द्वारा सभी हाई और हॉयर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यों को 31 अक्टूबर 2015 में चिट्ठी जारी कर अध्यापकों की जानकारी तलब की गई थी लेकिन प्राचार्यों ने जानकारी भेजने में दिलचस्पी नहीं ली। अब 7 माह बाद शिक्षा विभाग ने सुध लेते हुए प्राचार्यों को 25 मई तक वरिष्ठ अध्यापकों की रिकार्ड सहित जरूरी जानकारी जमा करने रिमाइंडर चिट्ठी भेजी है।
- ये जानकारी की तलब
- अध्यापकों का प्रथम नियुक्ति आदेश
- सेवा पुस्तिका
- 5 साल की सीआर
3 हजार तक होता है इजाफा
वरिष्ठ अध्यापक के बाद पद न होने से अध्यापकों को क्रमोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
12 साल की सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को क्रमोन्नति के एवज में वरिष्ठ वेतनमान दिया जाता है।