नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थाई राम मंदिर के पुराने पड़ चुके तिरपाल, रस्सियां और दूसरी वस्तुओं को नई सामग्री से बदलने की अनुमति प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम अधिकृत व्यक्ति-आयुक्त, फैजाबाद को अस्थाई ढांचे के पुराने तिरपाल, जूट की चटाई, बांस, पालीथिन की चादरें और रस्सियों को उन्हीं के आकार और गुणवत्ता के अनुरूप ही पहले जैसी व्यवस्था की तरह से नए से बदलने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्थल का दौरा करने वाले दो पर्यवेक्षकों की देखरेख में पुरानी सामग्री हटाने और उसके स्थान पर नई सामग्री लगाने का काम किया जाएगा।