भोपाल। गत 21 जनवरी को गृहमंत्री बंगले के नजदीक प्रदर्शन करने के आरोपियों की आरे से पेश जमानत याचिका को सीजेएम पंकज सिंह माहेश्वरी की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया है।
अदालत ने आरोपियों को 5 फरवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस मामले के अनुसार 21 जनवरी को एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रकाश चौकसे, संजय वर्मा,रोहित राजौरिया, मनोज चौहान, संदीप ठाकुर,लालाराम मीणा, बलवीर सिंह, उमेश यादव, अमित उर्फ अंकित साहू, अशीष मिश्रा, चेतन साहू, संदीप सरवैया और रणधीर सिंह ने गृहमंत्री के बंगले के पास धरना प्रदर्शन किया,उनपर आरोप है कि प्रदर्शन के इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की की और हमला किया, जिसमें 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 22 जनवरी को सुबह करीब साढ़े नौ बजे गिरμतार कर अदालत में पेश किया था।