MPPSC सहायक प्राध्यापक भर्ती में अतिथि विद्वानों के आरक्षण से छेड़छाड़, पढ़िए Bhopal Samachar

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Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित Assistant Professor Recruitment Exam 2024 में अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित आरक्षण से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अतिथि विद्वानों ने BhopalSamachar.com को ईमेल के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार विज्ञापन में घोषित किए गए प्रावधान का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लंघन किया जा रहा है। 

अतिथि विद्वानों को आरक्षण का क्या प्रावधान है, MPPSC ने छेड़छाड़ की है

अतिथि विद्वानों ने बताया कि, सहायक प्राध्यापक भर्ती में शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वान, जिन्होंने एक अकादमिक सत्र में या 151 दिन/151 कालखंड पढ़ाया है तो उसे 25% आरक्षण दिया जाएगा। इसका विवरण विज्ञापन के पृष्ठ क्रमांक 24 मे दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी लिखा है कि यदि एक सत्र या 151 दिन या कालखंड पढ़ाया है तो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जब आवेदक फॉर्म भरते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने अतिथि विद्वान के रूप में उसी विषय में अध्यापन कार्य किया है, जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं।

जबकि प्रावधान के अनुसार यह होना चाहिए कि यदि किसी अतिथि विद्वान ने किसी भी विषय से अध्यापन कार्य किया हो। यदि उसके पास एक से अधिक विषय में योग्यता है तो उसे उसकी योग्यता के आधार पर किसी भी विषय में आवेदन करने की स्वतंत्रता होना चाहिए था। यहां कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी अतिथि विद्वान के पास एक से अधिक विषय में योग्यता है तो उसे योग्यता के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार अपने अतिथि विद्वानों के आरक्षण के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को निर्देशित करते हैं या नहीं। 

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के लिए सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 26 मार्च है। विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।
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