76 BNS - स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला करना कितना गंभीर अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
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एक महिला की लज्जा उसका श्रृंगार होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर गलत इरादे से हमला करता है, चाहे उसका पति ही क्यों न हो, जिससे उसकी लज्जा भंग हो रही है, वह भी कानून की नजर में एक अपराधी होगा। महिला के कपड़े उतारने के उद्देश्य से उस पर हमला करना कब अपराध होगा, जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 76 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करेगा या उसको कपड़े उतारने के लिए मजबूर करेगा या किसी सार्वजानिक स्थान पर उसके कपड़े उतारने की कोशिश मात्र भी करेगा, तब वह व्यक्ति BNS की धारा 76 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 76 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है लेकिन ज़मानत की कार्रवाई पुलिस थाने में नहीं हो सकती। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस अपराध की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध समझौता योग्य नहीं है। इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

1. राजस्थान राज्य बनाम विजय राम मामले मे कहा गया है कि पत्नी के बार-बार कपड़े उठाना 354 (अब BNS की धारा 74) के अंतर्गत अपराध होगा।
2. अंकरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य में न्यायलय ने कहा की महिला पर बलात्कार करने के उद्देश्य से हमला किया गया है लेकिन बलात्कार नहीं हुआ है तब उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना 354 (अब BNS की धारा 74) के अंतर्गत अपराध होगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 


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