BNSS 40-3 - नाम, निवास आदि न बताने वाले व्यक्ति को पुलिस कब छोड़ सकती है, कब नहीं, जानिए

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 39 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम और निवास पता बताने से इन्कार करता है तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की आगे क्या प्रक्रिया होगी, जानिए :-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 40 की उपधारा 03 की परिभाषा

यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी; किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। 

सरल भाषा और शब्दों मे:- 

यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है और:
1. वह अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है।
2. वह झूठा नाम और निवास बताता है।
तो पुलिस अधिकारी धारा 39 के तहत कार्यवाही करेगा। लेकिन यदि:
1. व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है।
2. अपराध के सबूत नहीं हैं।
तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए:-

1. श्याम ने एक असंज्ञेय अपराध किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। श्याम ने झूठा नाम और निवास बताया। पुलिस ने धारा 39 के तहत कार्यवाही की।
2. विक्रम को पुलिस ने गलती से गिरफ्तार किया। विक्रम ने अपना नाम और निवास बताया और अपराध के सबूत नहीं थे। पुलिस ने विक्रम को तुरंत छोड़ दिया। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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