Radcliffe School Bhopal एसडीएम की रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही का दोषी

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेडक्लिफ स्कूल में 3 साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार के मामले में एसडीएम डॉ. अर्चना शर्मा रावत ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि मामले में स्कूल भी जिम्मेदार है क्योंकि आरोपी को नौकरी देने से पहले स्कूल ने उसका किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं कियाा। यहां तक कि उसके डाक्यूमेंट्स तक चेक नहीं किए। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आरोपी कासिम रेहान (28 वर्ष) को स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की जांच में उसे अपराधी पाया गया है। सजा के निर्धारण के चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। 

जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल पर मेहरबान

इससे पहले बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरिक्षण कर घटना से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई थीं। एसडीएम डॉ. अर्चना शर्मा रावत ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अगर चाक चौबंद रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। अभी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की गई है, इसका फैसला कमेटी करेगी।स्कूल की लापरवाही सामने आने के बाद भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है परंतु जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के संचालकों एवं प्राचार्य के नाम एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्कूल के सभी शिक्षकों और स्टाफ के वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। 

श्रम विभााग ने भी नोटिस तक जारी नहीं किया

भोपाल के सभी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक, खेल शिक्षक, केयर टेकर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, सफाईकर्मी, माली, बस ड्राइवर, कंडक्टर, बिजलीकर्मी और क्लीनर का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रभारी डीपीसी ओपी शर्मा ने बताया कि यह नियम प्राइवेट स्कूलों के साथ ही मदरसों में भी लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब नए स्टाफ रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह श्रम विभाग का मामला है और सिर्फ स्कूल ही नहीं, किसी भी व्यवसायिक और नॉन प्रॉफिट संस्थान में, किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति से पहले उसके डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एवं पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इस मामले में खुलासा होने के बावजूद श्रम विभाग ने स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। 

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