BHOPAL SMART CITY सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट के खिलाफ PC Act के तहत मामला दर्ज

मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के SE (superintendent engineer) श्री पीके जैन के खिलाफ PC Act (The Prevention of Corruption Act , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई में उनके पास से आय से 300 गुना अधिक संपत्ति का पता लगा लिया है। इस क्रिया में भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ईमानदारी पर भी सवाल उठा दिया है। 

अब पता चल रहा है कि पीके जैन एक दागी अधिकारी है

श्री पीके जैन, भोपाल नगर निगम के रिटायर्ड इंजीनियर है। रिटायरमेंट के बाद भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्हें SE के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई। तब डॉक्यूमेंट में लिखा था कि, श्री जैन एक योग्य और अनुभवी इंजीनियर है। अब पता चल रहा है कि वह एक दागी अधिकारी है जिनके पास आय से 300 गुना अधिक संपत्ति है। लोकायुक्त की टीम ने इंजीनियर पीके जैन के लालघाटी स्थित आवास और स्मार्ट सिटी स्थित ऑफिस पर छापा मारा। 

आय से 300 गुना अधिक अचल संपत्ति का खुलासा

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधीक्षण यंत्री पीके जैन के घर लोकायुक्त की टीम ने 8 घंटे तक लगातार सर्चिंग की। टीम को करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले। छापे में 10 से अधिक प्लॉट और जमीन के कागज मिले। मकान में तलाशी के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। 85 लाख से ज्यादा जेवरात के बिल, लाखों के निवेश के दस्तावेज और विदेश यात्रा के प्रमाण मिले। श्री प्रदीप कुमार जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। बैंक लॉकर खोलना बाकी है। अब विधिवत इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। 

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल

BSCDCL — Bhopal Smart City Development Corporation Limited कई विवादों में गिरती जा रही है। एक दागी इंजीनियर को रिटायरमेंट के बाद महत्वपूर्ण पद पर संविदा नियुक्ति देना, नियोक्ता की मंशा पर सवाल खड़े करता है। कोई कैसे विश्वास करे कि, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के Chairman, Executive Director एवं Chief Executive Officer (CEO) को श्री प्रदीप शर्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 

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