अतिथि विद्वानों की नियुक्ति कंडिका 3.2 के कारण उलझ गई, आयुक्त महोदय ध्यान दें - MP karmchari news

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी अतिथि विद्वानों की नियुक्ति संबंधी नवीन दिशा निर्देश प्रपत्र दिनांक 05 अक्टूबर 2023, क्रमांक 1/1/201/2023/38-1 की कंडिका 3.2 के कारण मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि विद्वानों की नियुक्ति उलझ गई है। 

अतिथि विद्वान आमंत्रण परिपत्र क्रमांक 1/1/201/2023/38-1 की कंडिका 3.2

अवर सचिव श्री वीरन सिंह भलावी के हस्ताक्षर से जारी हुए परिपत्र में कंडिका 3.2 में लिखा है कि, "आमंत्रण पत्र प्राचार्य द्वारा आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थिति के दिनांक से वर्तमान अकादमी सत्र के लिए जारी किया जाएगा नवीन सत्र प्रारंभ होने पर पृथक से प्राचार्य द्वारा नवीन आमंत्रण पत्र जारी किया जाएगा" कंडिका 3.2 की भाषा के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित हो गई है। प्राचार्य समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्तमान सत्र क्या है और नवीन सत्र किसे कहेंगे। किसी भी कॉलेज प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं है कि वह उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कंडिका 3.2 के बारे में आयुक्त से मार्गदर्शन मांग ले इसलिए हायर एजुकेशन के हाई क्वालिफाइड प्रिंसिपल, वही ट्रिक यूज कर रहे हैं जो अज्ञानी और ना समझ लोग किया करते हैं। 

सभी कॉलेज प्रिंसिपल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पता लग रहे हैं कि दूसरे कॉलेज में अतिथि विद्वानों को किस प्रकार से आमंत्रित किया जा रहा है। सारे कॉलेज प्रिंसिपल्स का एक कॉमन फंडा बन गया है कि जो सब करेंगे वह हम करेंगे। इसके कारण कोई कुछ नहीं कर रहा है। 

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से विनम्र निवेदन

सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों और अपने आमंत्रण का इंतजार कर रहे अतिथि विद्वानों की ओर से हम, यानी भोपाल समाचार डॉट कॉम, विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अतिथि विद्वान आमंत्रण परिपत्र क्रमांक 1/1/201/2023/38-1, दिनांक 15 अक्टूबर 2023 की कंडिका 3.2 की व्याख्या करें एवं सभी विद्वान कॉलेज प्राचार्य का मार्गदर्शन करें। 

वैसे तो यह परिपत्र आपके रिकॉर्ड में उपलब्ध है परंतु सुलभ संदर्भ के लिए हम डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं। कृपया यहां क्लिक कीजिए। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर आपके डिपार्टमेंट की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड परिपत्र "शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों से संबंधित नीति-निर्देश/नियम" डिस्प्ले हो जाएगा। टोटल 10 पेज की पीडीएफ फाइल है। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एवं सिंगल क्लिक से DOWNLOAD भी कर सकते हैं। 

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