अधिवक्ताओं के लिए यह एक बड़ी खबर है। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में सिवनी जिला बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगले एक महीने तक कोई भी पदाधिकारी किसी भी न्यायालय में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई भी पदाधिकारी अगले 3 साल तक बार एसोसिएशन का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
सिवनी बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी थी
दरअसल, सिवनी जिले में नवीन न्यायालय परिसर बनाया जा रहा है। अधिवक्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सिवनी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने अर्थात हड़ताल पर चले जाने का ऐलान कर दिया। तीन दिन तक न्यायालय का कामकाज ठप हो गया। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन को विधि विरुद्ध माना और हड़ताल की घोषणा करने वाले सिवनी जिला बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी को प्रतिबंधित कर दिया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य अधिवक्ता परिषद को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। अधिवक्ता परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सिवनी जिला बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। इनकी डायरेक्ट लिंक स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।