दहेज मृत्यु के समय यदि पति घटनास्थल पर नहीं है क्या तब भी उसे दोषी माना जाएगा - legal advice

Bhopal Samachar
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विवाह के पश्चात यदि महिला से दहेज की मांग की गई और महिला की मृत्यु हो गई तो, इस प्रकार की असामान्य मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाता है। सवाल यह है कि, यदि महिला की मृत्यु के समय उसका पति घटनास्थल पर रही है, क्या तब भी उसे दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और दंडित किया जाएगा।

भीम सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य मामला 

आरोपी का विवाह मृत महिला प्रेमा देवी के साथ 4 मई 1997 को हुआ था। प्रेमा देवी की जलने के कारण ससुराल में मृत्यु हो गई। विवाह के मात्र पाँच महीने बाद पति द्वारा ग्राम के सरपंच को इस मृत्यु की सूचना दी गई एवं सरपंच द्वारा SDM को दी और DSP द्वारा मृत्यूकालिन रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें मृत्यु का कारण 90% जलना पाया गया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई थी।

अगले दिन मृत महिला के भाई ने पुलिस थाने के एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें उसने मृत महिला के पति एवं उसके नातेदार पर दहेज की मांग और दहेज हत्या का आरोप लगाया। मृत महिला की बहन का कहना था कि पति एवं सुसराल वाले उनसे बार-बार दहेज की माँग कर रहे थे,जिससे वह प्रताड़ित थी।

इस मामले में पति ने कहा कि जब मृत महिला आग में जाली थी, वह घर नहीं था। जैसे ही उसे पता चला वह घर आया और इसकी सूचना तुरंत गांव के सरपंच को दी गई पत्नी ने स्वयं जलकर आत्महत्या की है।

लेकिन घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के साक्ष्य के आधार पर यह नि:संदेह साबित हो गया कि पति ही मृत्तिका की आत्महत्या करवाने का दोषी है। अतः न्यायालय ने उसे किसी प्रकार का संदेह का लाभ देने से इंकार किया और IPC की धारा 304ख के अंतर्गत दोषी करार दिया। 

सुप्रिम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना एवं आरोपी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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