MP EMPLOYEES NEWS- 2024-25 में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की जानकारी भेजने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024 एवं 25 में सेवानिवृत्ति होने वाले शासकीय कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और जानकारी संकलित किए जाने का काम शुरू हो गया है। 

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर ने पत्र क्रमांक /पेंशन /2023 /9186 के द्वारा समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल / उ.माध्यमिक विद्यालय, क्षेत्रीय ग्रंथपाल शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, इंदौर को वर्ष 2024 -25 में सेवानिवृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों की जानकारी भेजने के लिए मेमो जारी किया है।

पत्र में लिखाा है कि, मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 49 के अनुसार जिले में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो आगामी वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में Retire हो रहे हैं उनकी जानकारी तत्काल कार्यालय के पेंशन अनुभाग में  स्वर्गवार एवं वर्षवार पृथक- पृथक निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त जानकारी उन्हीं कर्मचारियों की दी जना है जिन पर पेंशन के नियम 1976 के नियम लागू है। जानकारी 7 दिन की समय अवधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी है। जानकारी के अभाव में किसी भी कर्मचारी का नाम सूची में सम्मिलित नहीं होता है तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई रहेंगे।

यह जानकारी निम्न दो प्रारूपों, प्रारूप 'अ'और प्रारूप 'ब' के अंतर्गत दी जानी है प्रारूप 'अ 'के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की जानकारी एवं प्रारूप 'ब 'के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की जानकारी दी जाना है जो कि निम्न 6 कॉलम -सरल क्रमांक, कर्मचारी का नाम ,पदनाम , संस्था का नाम, जन्म दिनांक, सेवानिवृत्ति दिनांक के अंतर्गत दी जाना है। उपरोक्त जानकारी के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। 

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