MP SCHOOL EDUCATION शिक्षकों की प्रमोशन लिस्ट में संशोधन के आदेश जारी

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा शिक्षकों की प्रमोशन लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद, संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर उच्च पद प्रभार की कार्यवाही 4 नवंबर से शुरू की जाएगी जो 15 दिसंबर 2023 को संपन्न होगी। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश में जब हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं चल रही होगी तब प्रमोशन प्राप्त शिक्षक नवीन पद स्थापना ग्रहण कर रहे होंगे।

हाई कोर्ट में मामलों की लाइन लग गई, इसलिए गलती सुधारेंगे

श्री केके द्विवेदी, डायरेक्टर डीपी की ओर से समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के नाम जारी पत्र क्रमांक 2230 दिनांक 27 अक्टूबर 2023 में लिखा है कि, उच्च पद प्रभार की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व की गई थी। उक्त प्रक्रिया में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची में त्रुटि के कारण कई लोक सेवकों के नाम उच्च पद प्रभार से छूट गए थे। इस कारण से न्यायालय इन प्रकरण उद्भुत हो रहे हैं। न्यायालय इन प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से समस्त संवर्गों की वरिष्ठता सूची में संशोधन की कार्यवाही हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा वरिष्ठता सूची में संशोधन की डेट शीट

  • जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रेडेशन में अंकित लोक सेवकों के समक्ष अंकित रिक्त कॉलम / त्रुटि पूर्ण जानकारी के सुधार की प्रविष्टि दिनांक 4 नवंबर को। 
  • ग्रेडेशन में छूटे हुए लोक सेवकों के नाम जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जोड़ना 4 नवंबर को। 
  • अंतरिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी करना 7 नवंबर को। 
  • ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर दावे आपत्ति हेतु अभ्यावेदन प्राप्त करना 25 नवंबर को। 
  • अभ्यावेदन का निराकरण 5 दिसंबर को। 
  • अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट जारी करना 15 दिसंबर को। 

1. पत्र में लिखा है की अंतिम ग्रेडेशन लिस्ट के प्रकाशन के बाद मेरिट क्रम में छूटे हुए लोक सेवकों की उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई चुनाव आचार संहिता में प्रभावित होने के पश्चात की जाएगी। 
2. सहायक शिक्षक अथवा प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची संशोधन का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से अन्य उच्च पद की वरिष्ठता सूची की कार्यवाही संचालनालय की समस्त शाखा से की जावेगी। 
3. लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संशोधन संचालनालय के स्थापना 4 शाखा से की जावेगी। 



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