BHOPAL NEWS - शहर की 238 अवैध कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन के लिए ड्राफ्ट तैयार

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सन 2023 की शुरुआत में अवैध कॉलोनीयों को वैध घोषित करने का ऐलान किया था। कहा था कि नगर निगम नगर, पालिकाओं द्वारा प्लॉट के मालिकों को बिल्डिंग परमिशन दी जाएगी, लेकिन इसके विभागीय आदेश जारी नहीं हुए। आचार संहिता लागू हो गई। अब सूत्रों के हवाले से खबर प्रसारित की जा रही है कि, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। चुनाव के बाद लागू हो जाएगा। 

भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग के फायदे की खबर

भोपाल नगर निगम के सूत्रों ने बताया है कि विकास शुल्क में 50% की कटौती की गई है। ₹9 स्क्वायर फीट की दर से अवैध कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन जारी की जाएगी। भोपाल के मास्टर प्लान के लिए किए गए एक सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 5 लाख नागरिक अवैध कॉलोनी में रहते हैं। सबसे ज्यादा अवैध कालोनियां नरेला विधानसभा क्षेत्र में है। नगर निगम की ओर से जारी की गई इस खबर का सबसे ज्यादा फायदा नरेला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विश्वास कैलाश सारंग को होगा। इस संबंध में एक समाचार पत्र में नगर निगम कमिश्नर - फ्रैंक नोबल के नाम से बयान भी प्रकाशित किया गया है। 

अवैध कॉलोनी को वैध घोषित करने के बाद क्या फायदा होता है

  • LAND USE चेंज हो जाता है यानी बने हुए मकान को कभी भी तोड़ दिए जाने का खतरा खत्म हो जाता है। 
  • कॉलोनी के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 
  • सरकारी बजट से सड़क बनाई जा सकती है। 
  • बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 
  • नगर निगम की ओर से सीवेज और सफाई शुरू हो जाती है। 
  • नगर निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट शुरू हो जाती है। 
  • नगर निगम की ओर से वाटर सप्लाई शुरू हो जाती है। 

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