MP NEWS- शिक्षकों के प्रमोशन लेटर में संशोधन क्योंकि बिना देखे हस्ताक्षर कर दिए थे

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों की प्रमोशन लिस्ट जारी की गई है। कानूनी समस्याओं के चलते पदोन्नति को 'उच्च पद पर प्रभार' नाम दिया गया है। दिनांक 21 जुलाई 2023 को संचालक श्री केके द्विवेदी ने जारी किए गए दस्तावेजों पर संशोधन जारी किया है। इस प्रकार उन्होंने बताया है कि पिछले दस्तावेजों में बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए थे। गड़बड़ हो गई है। 

लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल - संशोधन  क्रमांक/स्था.2/ब/उच्च पद प्रभार / 80/2023 / 1603 दिनांक 21.07.2023

संचालनालय द्वारा UDT / HM (MS) से व्याख्याता के पद पर प्रभार के संबंध में निम्नानुसार चयन सूचियाँ दिनांक 19.07.2023 को जारी की गई हैं:-
चयन सूची क्र. / एफ 332366 (हिन्दी), क्र. / एफ 775741 (रसायन शास्त्र). क्र. / एफ 519674 ( राजनीति शास्त्र), क्र. / एफ 421883 (जीवविज्ञान), क्र. / एफ 453311 (कृषि), क्र. / एफ 126892 (ऊर्दू), क्र. / एफ 500269 (अर्थशास्त्र), क्र. / एफ 203754 (इतिहास), क्र. / एफ 264271 (अंग्रेजी), क्र. / एफ 298639 (वाणिज्य), क्र. / एफ 741295 (गणित), क्र. / एफ 735389 (संस्कृत), क्र. / एफ 680499 (गृहविज्ञान), क्र. / एफ 365984 (भूगोल), क्र. / एफ 693721 (समाजशास्त्र) एवं क्र. / एफ 748763 (भौतिकशास्त्र)। 

त्रुटीवश लेख विलोपित मान्य किया जाए

2 / उपरोक्तानुसार जारी चयन सूचियों में दर्शित तालिका के नीचे उल्लेखित पैरा "इस आदेश के आधार पर संबंधित अधिकारी उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा और न ही इस आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वत्वों की मांग कर सकेगा। उच्च पद पर कार्य करने वाले किसी भी लोक सेवक भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरिष्ठता का कोई अधिकार एवं किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते आदि की पात्रता नहीं होगी" त्रुटीवश लेख होने से विलोपित मान्य किया जाए। 

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