MP NEWS- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट भर्ती आरक्षण विवाद- सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड तलब किया

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा जिला न्यायालयों के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 तथा स्टेनो के 1255 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित हुए आरक्षण विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि इस मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा 20 याचिकाएं लगाई गई है। 

मेरिट वाले ओबीसी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया था

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, भर्ती एजेंसी हाई कोर्ट द्वारा रिवर्स रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में जाति के आधार पर 50-50% आरक्षण लागू किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 30 मार्च 2022 को जारी किया गया था। जिसमें अनारक्षित वर्ग एवं अनुसूचित जाति का कटऑफ एक समान 73 है जबकि ओबीसी का कटऑफ 88 है। अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित वर्ग के एक भी प्रतिभावान अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया। 73 से लेकर 87 तक अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए परंतु उन्हें बाहर कर दिया गया। 

अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में WR 8750/2022 दाखिल करके चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी परंतु हाईकोर्ट ने समस्त 22 याचिकाओं को दिनांक 4 जनवरी 2023 को खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी को चयनित किए जाने का कोई नियम नहीं है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मामलों में हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था कि अनारक्षित पदों क़ी उत्पत्ति केवल मेरिटोरियस  अभ्यर्थियों से ही होती है। 

दिनांक 7 अप्रैल 2022 को डिवीजन बेंच के जस्टिस इन लागू एवं वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में अर्थात साक्षात्कार के बाद स्थान दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

हाईकोर्ट के उक्त निर्णय के विरुद्ध ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की विधिक सहायता से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें दिनांक 14 फरवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित करके हाई कोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया गया था तथा याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल किए जाने का आदेश पारित किया गया था। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वेला एम त्रिवेदी एवं संजीव खन्ना की खंडपीठ द्वारा हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। 7 जुलाई को सुनवाई होगी। 

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