Madhya Pradesh Teachers Recruitment news
मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त ने आज एक नवीन आदेश जारी करके नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करके लोक शिक्षण संचालनालय से अपने आदेश का पालन प्रतिवेदन मांगा है।
संयुक्त काउंसलिंग द्वारा माह मार्च 2023 एवं अप्रैल 2023 में नवनियुक्त
समस्त संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के नाम जारी आदेश क्रमांक 9894 दिनांक 4 मई 2023 (विषय:- संयुक्त काउंसलिंग द्वारा माह मार्च 2023 एवं अप्रैल 2023 में नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग) में लिखा है कि नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों को पदस्थापना स्थल पर कार्य ग्रहण करने निर्धारित समय सीमा में दिनांक 12 मई 2023 तक की वृद्धि की जाती है।
ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उन्हें 12 मई 2030 तक कार्यभार ग्रहण कराएं तथा अपडेट जानकारी 15 मई 2023 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश को आधिकारिक विभागीय ईमेल एड्रेस पर प्रेषित करें।
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