भोपाल। मप्र शासन ने मप्र के सभी विभागों में काम कर रहे कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से समयमान वेतनमान लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अनिरुद्ध मुकर्जी सचिव मप्र शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2016 में मप्र शासन के सभी विभागों को एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि राज्य शासन की सिविल सेवाओं के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी 2008 से जारी प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान योजना तथा मप्र शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिए जारी तृतीय समयमान वेतनमान योजना में राज्य में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रभावशील की जाती है।