
घटना के संबंध मे बल्देवगढ थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता महिला सरपंच ने सूचना दर्ज कराई, थी कि दिनाँक 22 दिसंबर को बल्देवगढ जनपद मे मीटिंग थी, मीटिंग के दौरान बाथरुम करने के लिये गई। तभी रोजगार सहायक रामस्वरुप अहिरवार पीछे से दबे पाँव आया और मेरा बाथरुम करते समय बुरी नियत से हाथ पकडकर छेडखानी कर दी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने बताया कि जाँच में महिला सरपंच का आरोप सही पाया गया। आरोपी रोजगार सहायक रामस्वरुप अहिरवार के खिलाफ धारा 354, 294, 506,बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन दबंग फरार हो गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया.