अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होगा प्रॉपर्टी का E-Registration

भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी जिले में सम्पत्ति के दस्तावेजों के ई-पंजीयन (सम्पदा) की व्यवस्था आगामी अप्रैल माह में शुरू हो जायेगी। 15 दिसम्बर से 5 जिले में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। यह जिले हैं- उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, बालाघाट और अनूपपुर। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने सीहोर में ई-पंजीयन व्यवस्था का शुभारंभ किया।

ई-पंजीयन व्यवस्था में दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन किया जायेगा। साथ ही आम लोगों को अब स्टाम्प वेण्डरों एवं कोषालय से प्रिंटेड स्टाम्प प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन्टरनेट बेंकिंग से या सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से किसी भी कार्य के लिए ई-स्टाम्प प्राप्त कर कार्य सम्पन्न करवाया जा सकेगा। इससे कहीं भी स्टाम्प की कमी भी नहीं होगी।

ई-पंजीयन व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट के माध्यम से प्रदेश के किसी भी जिले में स्थित अपनी सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उसकी खरीद-ब्रिकी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा प्रदेश के किसी भी स्थान की रजिस्ट्री की जानकारी सर्च द्वारा प्राप्त करने के साथ-साथ रजिस्ट्री दस्तावेज की कापी आनलाईन घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। विभाग द्वारा सम्पत्ति पर बेंक द्वारा दिये गये लोन के भार की जानकारी भी आनलाईन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है।
ई-पंजीयन व्यवस्था में ऐसे दस्तावेजों का ई-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में आते हैं। शेष दस्तावेजों का ई-पंजीयन ऐच्छिक होगा।
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