PHE के समन्वयकों का वेतन दूसरे समकक्षों से कम क्यों है | KULA KHAT

प्रति,
श्रीमान संपादक महोदय
भोपाल समाचार, भोपाल
महोदय, मेरा निवेदन इस प्रकार है कि मै राजेश सिंह धाकड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुरैना में संविधा पर विकासखण्ड समन्वयक के पद पर अक्टूबर 2013 से पदस्थ हूॅ। श्रीमान जी वर्तमान में हमें मात्र 12700 मासिक मानदेय के रूप में दिया जा रहा है जो कि अन्य विभागों में पदस्थ संविदा विकासखण्ड समन्वयक की तुलना में अत्यन्त कम है। श्रीमान जी जब कि समान पद पर नियुक्त अन्य विभागों में कार्यरत संविदा विकासखण्ड समन्वयकों का मानदेय निम्न प्रकार हैः-

1.   राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग- 12700 रू. मासिक
2.    स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग-29500 रू. मासिक
3.    म.प्र. जन अभियान परिषद- 27000 रू. मासिक
4.    म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र- 31118 रू. मासिक
5.    म.प्र. राज्य आजीविका मिशन- 28600 रू. मासिक

इस प्रकार आप देख सकते है कि समान पद होने पर भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ समन्वयकों और अन्य विभागों में पदस्थ समन्वयकों के मानदेय में बहुत अन्तर है जब कि कार्य की प्रव्रत्ति एक समान होती है। इतना कम मानदेय होने के कारण हम लोेगों को परिवार का पालन पोषण करने में बहुत परेशानी हो रही है और कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है।

श्रीमान जी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दोनों योजनाऐं एक ही मंत्रालय केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के अधीन है फिर भी पंचायत विभाग में समन्वयकों को उचित मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

श्रीमान जी हम कई बार विभाग प्रमुख को अपना मानदेय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं अन्य विभाग में पदस्थ समन्वयकों के बराबर करने हेतु आवेदन दे चुके है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई हैं।

श्रीमान जी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सिविल अपील क्रमांक 213/2003 स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य वर्सेस जगजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक 26.10.2016 को संविदा के मामले में समान कार्य के समान वेतन देने को कहा गया हैा

माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को आधार बनाकर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट याचिका क्र.3361/2018 फाइल की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर बेंच ने दिनांक 23.02.2018 को अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के समान कार्य समान वेतन वाले आदेश के परिपालन में एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 डी का उल्लेख करते हुए विभाग को समान कार्य के लिए समान वेतन देने को निर्देशित किया गया है लेकिन विभाग का पुराना अडियल रवैया नही बदल रहा है।

राजेश सिंह धाकड
विकासखण्ड समन्वयक विकासखण्ड मुरैना
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुरैना
पता- नैनागढ रोड केशव कालोनी मुरैना
मोबा. 9770771886

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