नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करने के संबंध में केन्द्रीय बजट 2016-17 में घोषणा के अनुसरण में, जिला/उप-जिला स्तर पर डायलिसिस यूनिट की स्थापना हेतु,“प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीटी)” को 2016 में शुरु किया गया था। पीएमएनडीपी हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश http://www.nhsrcindia.org/sites/default/files/practice_fine/TENDER%20ENQUIRY%20DOCUMENT.pdf पर उपलब्ध हैं।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएमएनडीपी के तहत, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। एनएचएम के मानदंडों के अनुसार पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों में 90:10 के अनुपात को छोड़कर, अन्य राज्यों के लिए केन्द्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात पर लागत साझा करते हुए वित्तीय सहायता दी जाती है।
निजी प्रदाताओंसे प्रस्ताव हेतु मॉडल अनुरोध (आरएफपी) सहित “प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम”के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार,निजी भागीदार द्वारा चिकित्सीय मानव संसाधन,रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) जल संयंत्र अवसंरचना सहित डायलिसिस मशीन, डायलाईजर तथा उपभोज्य वस्तुएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है जबकि जिला अस्पतालों में स्थान, बिजली और जल आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एनएचएम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धन लोगों के लिए नि:शुल्क डायलिसिस सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।