जुलानिया सहित 7 अधिकारियों को हाईकोर्ट की लास्ट वार्निंग, नहीं तो सजा | MP NEWS

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीनियर आईएएस राधेश्याम जुलानिया सहित अन्य अधिकारियों की ओर से पेश किए गए लिखित जवाब के प्रति घोर असंतोष जताया। इसी के साथ सभी को 19 मार्च तक हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने अंतिम मोहलत दे दी गई। ऐसा न करने पर कठोर सजा भुगतने तैयार रहने ताकीद दी गई। सोमवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता खेलेश्वर भार्गव की ओर से अधिवक्ता आरपी मिश्रा ने पक्ष रखा। 

उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद अब तक अपेक्षित लाभों से वंचित रखा गया है। अवमानना याचिका दायर किए जाने पर भी अधिकारियों का रवैया पूर्ववत बना हुआ है। विगत सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीनियर आईएएस राधेश्याम जुलानिया सहित अन्य अवमाननाकर्ताओं को तलब किया था, लेकिन वे नहीं आए। ऐसे में कड़ा रुख आवश्यक है। 

इन सात अधिकारियों को हो सकती है सजा
RADHESHYA JULANIA IAS (जल संसाधन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव)
RAJEEV KUMAR SUKALIKAR, ENGINEER IN CHIEF
M.G. CHOUBEY, ENGINEER IN CHIEF
AJIT KUMAR JAIN, ENGINEER IN CHIEF
S.S. GAHARWAR, SE
ASHVINI SINGH (तत्कालीन कोषालय अधिकारी)
CS WATER RESOURCE DEPARTMENT

3 माह क्या ढाई साल बाद भी क्रमोन्नति नहीं दी
अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 15 जुलाई 2015 को हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए 3 माह के भीतर क्रमोन्नति देने कहा था। 27 जुलाई को याचिकाकर्ता ने विभाग में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी। इसके बावजूद क्रमोन्नति नहीं दी गई। तीन माह यूं ही गुजर गए। जिससे व्यथित होकर अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना नोटिस जारी किया गया, इसके बावजूद विभाग ने मनमानी जारी रखी। विगत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौजूदा इंजीनियर-इन-चीफ राजीव कुमार सुकालकर को तलब कर लिया। 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य शासन के समक्ष मांगपत्र भेज दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट ने सख्ती बरती तो चार दिन पहले मांगपत्र जारी करने की औपचारिकता निभाई गई है। यह रवैया साफ करता है कि जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों की नजर में हाईकोर्ट के आदेश की कोई कीमत नहीं है। ये सरासर अवमानना है।

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