भोपाल। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे हनीट्रेप मामले में अभी और भी कई खुलासे बाकी हैं। करीब आधा दर्जन वीडियो और आॅडिया के बाद भी काफी कुछ है जो पता चलने वाला है। इस मामले में गिरफ्तार की गई छात्रा को जमानत के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद युवती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह जल्द ही हेमंत कटारे के खिलाफ बड़े खुलासे करेगी। इन खुलासों में वह वीडियो, आडियो सीडी और अहम दस्तावेज सार्वजनिक करेगी। इधर पूरे मामले की जांच के लिए सीएम शिवराज सिंह ने एसआईटी का गठन कर दिया है।
युवती ने आरोप लगाया है कि विधायक हेमंत कटारे ने उसे झूठे आरोपों में फंसाया है। युवती ने दावा किया कि उसके द्वारा हेमंत कटारे के खिलाफ कराए गए दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अहम सबूत हैं। इन सबूतों को वह एसआईटी को देगी और साथ ही उन्हें सार्वजनिक भी करेगी। विदित हो कि युवती को अपर सत्र न्यायाधीश बीके साहू ने कल सोमवार को एक लाख रुपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का बंधन पत्र पेश करने पर जमानत के आदेश दिए थे। युवती आज मंगलवार को इसी जमानत के आधार पर भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा हुई है।
युवती को विधायक हेमंत कटारे से 5 लाख रुपए अड़ीबाजी कर वसूलते हुए भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी युवती को महीने की 1 और 15 तारीख को संबंधित थाने में उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही भोपाल से बाहर जाने से पहले आरोपी युवती को संबंधित थाने या संबंधित कोर्ट में सूचना देनी होगी।
SIT गठित, 9 दिग्गज अधिकारी करेंगे जांच
भोपाल। विधायक हेमंत कटारे मामले की जांच के लिए SIT का गठन आज मंगलवार को डीआईजी भोपाल धर्मेन्द्र चौधरी द्वारा किया गया है। SIT का इंचार्ज भोपाल एसपी साउथ राहुल कुमार लोढा को बनाया गया है। वहीं एसपी के निर्देशन में मामले की जांच 9 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी करेंगे।
मिली जानकारी के एसपी लोढा के अलावा एसआईटी टीम में एएसपी जोन वन धर्मवीर सिंह यादव, एएसपी महिला अपराध श्रृद्धा जोशी, सीएसपी जहांगीराबाद भारतेन्दु शर्मा, सीएसपी अयोध्या नगर रश्मि खरया, साइबर थाना इंस्पेक्टर मंजुला मिश्रा, महिला थाना टीआई शिखा बैस, थाना स्टेशन बजरिया प्रभारी सब-इंस्पेक्टर डीपी सिंह, महिला थाना एसआई नीतू कुंसारिया और हबीबगंज थाना एसआई वंदना दुबे, के नाम शामिल हैं।
एसआईटी द्वारा थाना क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज किए गए अपराध क्रमांक 5/18 धारा 384, 388, 120बी आईपीसी, थाना स्टेशन बजरिया के अपराध क्रमांक 27/18 धारा 365, 384, 386, 506 आईपीसी और महिला थाने के अपराध क्रमांक 35/18 धारा 342, 376 (1), 376 (2)(छ), 506 आईपीसी के प्रकरणों की विवेचना की जाएगी। उक्त एसआईटी द्वारा प्रकरणों का अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।