सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के साथ जोड़ी नई शर्त, पढ़िए जरूर | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपति को तलाक की मंजूरी देते हुए एक नई शर्त जोड़ दी है। दोनों पर इंटरनेट और सोशल मीडिया समेत किसी भी स्थान पर और किसी भी तरह से एक-दूसरे की तस्वीर लगाने से रोक लगा दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगुवाई वाली पीठ ने तलाक की मंजूरी देते हुए एक इंजीनियर को दो महीने के भीतर महिला को 37 लाख रुपये की स्थायी निर्वाह निधि देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ की पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनीं कि वे झगड़े को खत्म करना चाहते हैं और उनकी शादी खत्म की जाए। इसके बाद पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘न तो पति और न ही पत्नी सोशल मीडिया या ऑनलाइन समेत किसी भी स्थान पर किसी भी तरह से एक-दूसरे की तस्वीर लगाएंगे।’

महिला ने अपने वकील दुष्यंत पाराशर के जरिए अदालत को बताया कि व्यक्ति को उसकी निर्वाह निधि देने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दर्ज दो FIR के कारण चली आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, ‘दोनों पक्षों की तलाक की याचिका का निस्तारण किया जाता है और पति और पत्नी एक-दूसरे पर भविष्य में कोई दावा नहीं कर सकते।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !