बाबा रामदेव की कंपनी कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रही थी, हाईकोर्ट में हारी | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव (BABA RAMDEV ) की कंपनी दिव्य फार्मेसी (DIVYA PHARMACY) को उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों (EMPLOYEES) के वेतन विवाद से जुड़ी दिव्य फार्मेसी की एक विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों को साल 2005 में हुए समझौते के अनुसार वेतन (SALARY) भुगतान का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि मई 2005 में दिव्य फार्मेसी व कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि अप्रैल 2005 से कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन दिव्य फार्मेसी ने समझौते का पालन नहीं किया। वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके खिलाफ दिव्या फार्मेसी की ओर से भी याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच हरिद्वार के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से करवाई। जांच में पाया गया कि दिव्य फार्मेसी ने समझौते का उल्लंघन किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद कंपनी को 2005 में हुए समझौते के मुताबिक, कर्मचारियों को पिछले 13 सालों का वेतन देने का आदेश दिया है। कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !