मप्र में CAR को बनाया BAR तो जेल भेज देगी सरकार | MP NEWS

भोपाल। शराबियों की दुनिया में कार में बैठकर शराब पीने (DRUNK IN CAR) का अपना ही आनंद है परंतु अब यदि मध्यप्रदेश में किसी ने यह आनंद उठाने की कोशिश की तो उसे कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं क्योंकि मप्र में CAR में बैठकर शराब पीना CRIME की श्रेणी में लाया जा रहा है। ऐसा करने वालों को हिरासत (CUSTODY) में ले लिया जाएगा। MEDICAL कराया जाएगा और जब तक DOCTOR यह नहीं बता देते कि खून में अल्कोहल की उपस्थिति समाप्त हो गई है, तब तक हिरासत में ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रकरण (FIR) दर्ज किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस (DRIVING LICENSE) भी निरस्त किया जा सकता है। 

MP GOVERNMENT ने नयी शराब नीति (ALCOHOL POLICY) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नयी नीति के तहत SCHOOL, COLLEGE, GIRLS HOSTEL और धार्मिक स्थलों के आसपास की शराब की दुकानों को एक अप्रैल से बंद करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार इस साल ड्राय जोन पॉलिसी भी लागू करने जा रही है, जिसके बाद कार में बैठकर शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।

अवैध शराब बेची तो 10 साल की जेल, 10 लाख जुर्माना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक कर विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें अवैध शराब बेचने पर कड़े सजा के प्रावधान किए गए है। अभी अवैध शराब बेचने पर अधिकतम दो साल की सजा और चार हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। नयी नीति में इसे 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने की सिफारिश की गई। 

शराब के आहते भी बंद होंगे
नयी शराब नीति के साथ ही शिवराज सरकार इसी साल से ड्राय जोन पालिसी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कार या अन्य वाहन में बैठकर शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही प्रदेश में एक अप्रैल 2018 से शराब के अहाते बंद करने की घोषणा की है। शराब दुकानों के पास बने अहातों में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था होती है। सरकार इन अहातों के लिए लाइसेंस जारी करती है।

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